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हनीप्रीत को जेल में फोन की सुविधा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हनीप्रीत को जेल में बड़ी सुविधा दी है। अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत को अब मोबाइल से कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नए भले ही नए साल में मुश्किल बढ़ी हो, लेकिन उसकी गोद ली बेटी को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हनीप्रीत को जेल में बड़ी सुविधा दी है। अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत को अब मोबाइल से कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

हनीप्रीत ने जेल में यह सुविधा दिए जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नवंबर में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेल से मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा दिए जाने की गुहार लगाई थी। हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि वह माेबाइल से अपने भाई व परिवार के अन्य सदस्यों से बात करना चाहती है। हाई कोर्ट ने कई सुनवाई के हनीप्रीत की याचिका को मंजूर लिया।

हाई कोर्ट ने उसे मोबाइल से अपने भाई से बात करने की अनुमति दे दी। अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे रोज पांच मिनट मोबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया है।

इसके जरिये कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट तक रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने निगेटिव पुलिस वेरिफिकेशन होने की वजह से इसे खारिज कर दिया था। उस वक्त हनीप्रीत द्वारा उपलब्ध करवाए गए नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था।

इसके बाद हनीप्रीत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में जस्टिस दया चौधरी की अदालत में हनीप्रीत को फोन पर बात करने की सुविधा दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया। अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

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