एनजीटी ने हरियाणा की खट्टर सरकार को अरावली वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए 10 फार्म हाउस मालिकों की ओर से दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जिस भूमि का जिक्र किया गया है वह वन भूमि है और उसपर हुआ निर्माण अवैध है।
एजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अगुआई वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की यह बात स्वीकार कर ली कि वन क्षेत्र की पहचान कर ली गई है और अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस काम में और समय लगेगा।
हरियाणा सरकार ने अधिकरण को बताया कि वन क्षेत्र की पहचान के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने संबंधित रिपोर्टें सौंप दी हैं। अधिकरण ने हरियाणा सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।