हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को एक सप्ताह बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है, हरियाणा राज्य में इसे पांच जुलाई (सुबह पांच बजे) से 12 जुलाई (सुबह पांच बजे) तक के लिए बढ़ाया जाता है।’’
राज्य सरकार ने कोविड लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है। आदेश में कहा गया है कि द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पांच से 20 जुलाई तक ‘चार्टर्ड अकाउंटेंड परीक्षा’ कराने की अनुमति है। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेश के अनुसार, हिसार स्थित मिलिट्री स्टेशन के सेना भर्ती कार्यालय को हिसार में समेकित प्रवेश परीक्षा (सीईई) कराने की अनुमति होगी। दुकानें, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और अन्य जमावड़े वर्तमान छूटों के अनुरुप ही चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल (तरण ताल) और स्पा बंद रहेंगे।