देश में कोरोना वायरस के पैर अब धीरे-धीरे सिमट रहे है तो वहीं, साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी रविवार को कोरोना प्रतिबंधों में कुछ ढील देते हुए नया आदेश जारी कर दिया है, जो 5 जुलाई तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में आठवीं बार कोरोना प्रतिबंधों में इजाफा किया गया है।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई 2021 तक बंद ही रहेंगे। हालांकि रिसर्च स्कॉलर्स और लेबोरेट्रीज में प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए यूनिवर्सिटी कैम्पस को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पहले के आदेश के अनुसार, बाजारों में स्थित सभी दुकानों जहां सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे और होटल और रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।
कोविड संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण की दर में कमी आई है। हालांकि, कोविड महामारी की रोकथाम के मद्देनजर बचाव एवं सावधानी उपायों को जारी रखते हुए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को एक और सप्ताह के लिए विस्तार दिया गया है जोकि राज्य में 28 जून सुबह पांच बजे से 5 जुलाई सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा।
बता दें कि सरकार ने पिछसे सप्ताह ही शादी समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू पाबंदियों में ढील देने और पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोलनी की घोषणा की थी। आदेश के मुताबिक, कोविड बचाव नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब 50 तक मेहमान शामिल हो सकते हैं। पहले यह संख्या 21 तक सीमित थी।
इसके मुताबिक, कॉरपोरेट ऑफिसों को पूरी क्षमता से संचालित किया जा सकता है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सभी ऑफिसों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा।