Mamman Khan arrest: नूंह में फिर से लगी धारा 144, इंटरनेट सेवा पर रोक, हरियाणा पुलिस ने लोगों से कहा- जुमे की नवाज घर में करें अदा

जिला अदालत के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। हरियाणा की नूंह जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां शुक्रवार को हिंसा से संबंधित एक मामले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को पेश किया जाएगा।
Mamman Khan arrest: नूंह में फिर से लगी धारा 144, इंटरनेट सेवा पर रोक, हरियाणा पुलिस ने लोगों से कहा- जुमे की नवाज घर में करें अदा
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जिला अदालत के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। हरियाणा की नूंह जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां शुक्रवार को हिंसा से संबंधित एक मामले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को पेश किया जाएगा। 31 जुलाई को नूंह में हुआ था, खान को शुक्रवार सुबह हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नूंह  में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाओं पर ऊी प्रतिबंध आज सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक रहेगा, राज्य पुलिस ने लोगों से जुमे की नवाज अपने-अपने घरों पर करने की हिदायत दी है।
अदालत परिसर की ओर जाने वाली सड़क को किया गया बंद
जिसके एक दिन बाद राज्य सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि उसने नूंह हिंसा से संबंधित एक मामले में एक प्राथमिकी में उसे आरोपी के रूप में नामित किया है। एडीजीपी ममता सिंह ने कहा, हरियाणा पुलिस की एक विशेष जांच टीम  द्वारा गिरफ्तार किए गए खान को आज नूंह की एक स्थानीय जिला अदालत में पेश किया जाएगा। पलवल टी पॉइंट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अदालत परिसर की ओर जाने वाली सड़क पर लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसी साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान नूंह में हिंसा भड़क गई थी, गुरुग्राम से सटे एक मस्जिद पर हुए हमले में छह लोगों की मौत हो गई और एक मौलवी की मौत हो गई।
 इस मामले को लेकर मम्मन खान  का क्या कहना है जानिए
फिरोजपुर झिरका के विधायक ने 12 सितंबर को अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी और दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में मौजूद नहीं थे। मम्मन खान ने अपनी जमानत और सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान की जमानत और सुरक्षा याचिका खारिज कर दी और उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा. मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।

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