प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पी चौटाला के खिलाफ बृहस्पतिवार को एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।
एजेंसी ने आरोप पत्र में उल्लेख किया कि दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में चार संपत्तियों के संबंध में 13 अप्रैल को उसने 3.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।
उसने कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में खुलासा हुआ था कि चौटाला ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में अवैध नकदी जमा करके आय से अधिक संपत्ति को वैध बनाया।
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विशेष न्यायाधीश कामिनी लॉ के समक्ष यह आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की तिथि 16 मई तय की।
ईडी ने कहा कि चौटाला ने 24 मई, 1993 से पांच मई, 2006 तक 6, 09,79,026 रुपये से अधिक की संपत्तियों को कथित रूप से ‘‘अर्जित’’ किया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को एक आरोप पत्र में चौटाला का नाम लिया था जिसमें उन पर कथित तौर पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक अलग मामला दायर किया था।
चौटाला वर्ष 2000 में हरियाणा में अवैध रूप से 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय जेल की सजा काट रहे हैं।