चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और यह 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच पांच अक्टूबर को होगी और 7 अक्टूबर, 2019 तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को की जाएगी और आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया 27 अक्टूबर से पहले पूरी तरह से समाप्त कर ली जाएगी।
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र या तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष, अधिसूचित दिनों में से किसी भी दिन और स्थान पर या नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्थान पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन स्वयं उम्मीदवार द्वारा या एक प्रस्तावक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है।
नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी और स्वीकृति की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने के समय कुछ उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में वाहन और लोग आते हैं जिसके परिणामस्वरूप रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सामान्यत: कानून एवं व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बन जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार या उसके साथ आने वाले काफिले को रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों के आने की अनुमति दी गई है।
उम्मीदवार सहित पांच लोग ही नामांकन के वक्त रहेंगे मौजूद
इसके अलावा, नामांकन दाखिल करने के समय रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को उम्मीदवार सहित पांच तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप अपनी तस्वीर जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि फोटो रंगीन या काली और सफेद हो सकती है। फोटो सामान्य कपड़ों में होनी चाहिए और वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है।
10 हजार सामन्य वर्ग और 5 हजार एससी, एसटी के सिक्योरिटी राशि
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी। उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा।
उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। लेकिन उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चैक इत्यादि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
फार्म-26 में हलफनामा दाखिल करना आवश्यक
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के साथ, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फॉर्म 26 में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित घटक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए या शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर स्टैम्प या नोटरी/शपथ आयुक्त/मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जिनके समक्ष शपथ पत्र दिया गया है।
न्यायलय के मामले भी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को अलग से एफिडेविट देना होगा। जिसे नोटिस बोर्ड पर चसपा करने के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।