चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया है कि पालिकाओं में अब बकाया गृहकर अदा 15 प्रतिशत छूट के साथ 14 जुलाई तक अदा किया जा सकेगा। जबकि बिना ब्याज मूल बकाया गृहकर 31 अगस्त तक जमा कराया जा सकेगा। इसके लिए पालिकाओं में अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जारी बयान में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि हरियाणा की नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में बकाया गृहकर अदा करने के लिए विशेष योजना चलाई गई थी।
फरवरी 2017 से चलाई जा रही योजना को विस्तार देते हुए 31 मई तक नागरिकों को 25 प्रतिशत छूट के साथ अपना बकाया गृहकर जमा कराने का अवसर प्रदान किया गया था। जिसे बाद में बकाया गृहकर 15 प्रतिशत छूट के साथ 15 जून 2017 तक अदा कराने का अवसर प्रदान किया गया था। मंत्री कविता जैन ने बताया कि संयुक्त आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनुरोध करते हुए जानकारी दी गई थी कि नगारिक योजना का पूरे उत्साह के साथ लाभ उठा रहे हैं, यदि समय बढाया जाए तो अधिक से अधिक नागरिक योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस अनुरोध पर प्रस्ताव तैयार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजा गया था। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए 15 प्रतिशत छूट के साथ बकाया गृहकर अदा करने की अवधि 14 जुलाई तक बढाने की मंजूरी दी है। यही नहीं इसके बाद भी बकाया गृहकर को बिना ब्याज 31 अगस्त तक अदा करने का अवसर प्रदान किया है।
(राजेश जैन)