नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैराल अर्जी को मंजूर कर लिया है। उनकी पैरोल की अवधि 4 हफ्ते बढ़ा दी है। चौटाला ने अपनी पत्नी स्नेहलता के निधन के बाद धार्मिक रीति-रिवाज पूरे करने के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। जस्टिस रजनीश भटनागर ने ओपी चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा था।
सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने पैरोल को बढ़ा दिया। बता दें कि चौटाला उनकी पत्नी के निधन पर दो सप्ताह की पैरोल पर आए थे। 27 अगस्त को यह पैरोल समाप्त हो रही थी। उन्होंने वकील अमित साहनी के माध्यम से पैरोल खत्म होने से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में 4 हफ्ते पैरोल बढ़ाने की याचिका लगाई थी। उनकी पत्नी का 11 अगस्त को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें पैरोल दी थी।
याचिका में कहा गया था कि चौटाला समुदाय में मृत्यु के 40 दिन तक कई तरह के रीति-रिवाज पूरे किए जाते हैं। इन्हें पूरा करना जरूरी है। इसलिए चार सप्ताह पैरोल बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने चौटाला को सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए पैरोल दी थी। गौरतलब है कि रोहिणी जिला अदालत ने चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला सहित 5 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से उनकी सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।