चंडीगढ़ : रेयान इंटरनेशनल स्कूल समूह के सीईओ रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने दुबई व अमेरिका में जाने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। इस पर मंगलवार को सीबीआइ ने कोर्ट को कहा कि उसे पिंटो के विदेश जाने पर कोई आपत्ति नही है। सीबीआई के अनुसार कुछ शर्त के आधार पर पिंटो को विदेश जाने की छूट दी जा सकती हैं। सीबीआई के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि या तो मामले का जांच अधिकारी या सीबीआई की तरफ से वीरवार को कोर्ट में लिखित पक्ष रखा जाए। उसके बाद ही हाईकोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगा। दायर याचिका में रेयान पिंटो ने कहा है कि दुबई में वहां की नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसमे भविष्य में स्कूलों में तकनीक का किस तरह से उपयोग किया जाये उस पर चर्चा होनी है ।
यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है वहीँ उन्हें अमेरिका में कुछ काम है। लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाये। गुरुग्राम के रेयान स्कूल में छात्र की हत्या के केस में हाई कोर्ट ने रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी मां ग्रेसी पिंटो को हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वह बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं ।
याचिका में रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक दुबई जाने के लिए इजाजत मांगी थी। पुलिस ने रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी मां ग्रेसी पिंटो के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के केस में आइपीसी की धारा-302 , आम्र्स एक्ट की धारा-25 , जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत केस दर्ज कर रखा है।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करें।
(आहूजा)