दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार, जीवन रक्षक गैस की कमी को दूर करने के लिए सूबे के सभी अस्पतालों को अपने कैंपस में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करना होगा। उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई भी का जा सकती है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को बताया कि हमने निजी अस्पतालों को भी हिदायत दे दी है कि हर निजी अस्पताल को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर वे नहीं लगाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा और दवा के ज्यादा पैसे लेगा, तो इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन बनाई है।
विज ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर की निगरानी खुद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कर रहे हैं। इसका नंबर 18001801314 है। इस पर कोई भी फोन करके बता सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 40-45 लोगों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के सारे अस्पतालों को हम ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। 6 प्लांट शुरू हो गए हैं और 60 प्लांट केंद्र सरकार ने हमें और मंजूर किए हैं। सभी अस्पतालों में इसे लगाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना में आयुर्वेदिक दवाओं का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को मालूम नहीं है कि कब कौन सी दवा लेनी है। इसलिए मैंने आज से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। 1075 पर जब कोई फोन करेगा, तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बताएगी कि कौन से लक्षण में कौन सी दवा लेनी है।