लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

पंजाब डीजीपी नियुक्ति मामला : हरियाणा HC ने कैट के आदेश पर लगाई रोक

हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता की राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता की राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। 
पंजाब राज्य के साथ ही डीजीपी गुप्ता ने भी सोमवार को कैट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को यहां न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और न्यायमूर्ति संत प्रकाश की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिये आई। 

चिदंबरम का सरकार पर कटाक्ष, बोले- अब हमें गीता गोपीनाथ पर मंत्रियों के हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए 

डीजीपी गुप्ता के वकील पुनीत बाली ने कहा कि अदालत ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। कैट ने 17 जनवरी के अपने आदेश में राज्य पुलिस प्रमुख के पद पर गुप्ता की नियुक्ति पर रद्द कर दी थी, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया। 
कैट के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद की दो सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अपील पर यह आदेश सुनाया था। अपनी अपील में दोनों अधिकारियों ने कहा था कि गुप्ता से वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें “नजरअंदाज’’ किया गया। मुस्तफा 1985 बैच के अधिकारी हैं, चट्टोपाध्याय 1986 बैच के अधिकारी हैं, जबकि गुप्ता 1987 बैच के अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + eighteen =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।