चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु रामपाल की जमानत बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। रामपाल को 26 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। रामपाल अभी जमानत पर है। उन्होंने अपने बीमार स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। रामपाल पर हरियाणा में कई मामले चल रहे हैं।
18 नवंबर 2014 को बरवाला के सतलोक आश्रम के आगे रामपाल समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया था। रामपाल ने महिला अनुयायियों और बच्चों को ढाल बनाकर गेट के आगे बैठा दिया था, ताकि पुलिस कार्रवाई न कर सके।
आश्रम खाली कराने के दौरान पुलिस को पांच महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। इस पर बरवाला थाना पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को हत्या के दो मुकदमे दर्ज किए थे।