चंडीगढ़ : कथित संत रामपाल जो की हरियाणा की हिसार जेल-2 में बंद है कि जेल बदलने की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह याचिका खारिज की। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि रामपाल की शिकायत पर उन्होंने ने जांच की तो जांच की तो ने जांच की तो जांच की तो पाया कि रामपाल ने जो आरोप लगाए हैं वह बिल्कुल झूठे हैं वह निराधार हैं।
रामपाल ने याचिका दायर कर बताया था की जेल अधीक्षक उसके साथ बेहद बुरा सलूक कर रहा है। उसे बेइच्जत किया जाता है और उस पर जेल में अत्याचार हो रहे हैं। लिहाजा उसने अन्य जेल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार सहित हरियाणा के डी.जी.पी., डी.जी.पी.(प्रिजन्स) और हिसार सेंट्रल जेल-2 के जेल अधीक्षक एस.एस. दहिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ था। रामपाल ने याचिका में आरोप लगाया है की हिसार जेल में पुलिस कर्मी और जेल स्टाफ उन्हें प्रताडि़त करते हैं।
रामपाल ने जेल अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए बताया है की उसने उससे 50 लाख रूपए मांगे थे और कहा था की अगर वो उसे पैसे नहीं देता है तो वो जिन्दा जेल के बाहर नहीं जा पायेगा । उसके बाद से ही जेल में उसे प्रताडि़त किया जा रहा है। रामपाल ने यह भी बताया है की उसका स्वास्थय ठीक नहीं है वह ह्रदय का रोगी है उसे अस्थमा, गैस और चेस्ट कंजेशन रहता है।
ऐसे में जेल अधीक्षक के इशारे पर जेल में उस पर अत्याचार किये जा रहे है। इस पुरे मामले की शिकायत रामपाल ने ईलाका मजिस्ट्रेट, हिसार के इंस्पेक्टिंग जज जस्टिस के.सी.पूरी, उसके बाद हरियाणा के डी.जी.पी. और हरियाणा के मुख्य मंत्री को भी इस सबकी शिकायत की गयी थी। रामपाल ने कहा की इन शिकायतों के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।
(आहूजा)