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डेरा प्रमुख के पैरोल मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक नहीं दी है रिपोर्ट

जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दिये जाने के मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को नहीं सौंपी है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि याचिका के गुण- दोष को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

चंडीगढ़ : जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दिये जाने के मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को नहीं सौंपी है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि याचिका के गुण- दोष को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी । 
अधिकारियों ने बताया था कि डेरा प्रमुख ने हरियाणा के सिरसा जिले में अपने खेतों में खेती करने के लिए एक महीने से अधिक की पैरोल मांगी है । 
डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार के दो मामलों एवं एक पत्रकार की हत्या के सिलिसले में दोषी पाये जाने के बाद से जेल में बंद हैं । 
सिंह के 42 दिन के पैरोल आवेदन के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। अधिकारी ने 18 जून को लिखे पत्र में यह पूछा है कि गुरमीत को पैरोल पर रिहा करना ठीक होगा अथवा नहीं । 
पत्र में जेल अधिकारी ने यह भी कहा है कि गुरमीत का चरित्र जेल में अच्छा है और उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है । 
सिरसा जिला प्रशासन को इस संबंध में रोहतक संभाग के आयुक्त को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था । 
सिरसा के पुलिस अधीक्षक अरूण सिंह ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अब तक सिरसा उपायुक्त को रिपोर्ट नहीं सौंपी है क्योंकि ऐसा किये जाने से पहले विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना है ।
 
उन्होंने बताया, ‘‘पैरोल याचिका के गुण और दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी । हम नियमित रूप से पैरोल पर हर मामले में गुण दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं।’’ 
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कानून के मुताबिक प्रक्रिया शर्तें पूरी होने पर गुरमीत या अन्य कोई कैदी पैरोल पाने का हकदार है। 
उन्होंने कहा, ‘‘उसके (गुरमीत का) या किसी अन्य के मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। अगर वह शर्तों को पूरा करता है तो उसे पैरोल की अनुमति दी जाएगी।’’ 
हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जेल अधीक्षक ने अपने पत्र में लिखा है कि जेल में गुरमीत का आचरण अच्छा है । 
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एस एस प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि हर कैदी पैरोल का हकदार है, यह निर्भर करता है कि जिस वजह से वह पैरोल मांग रहा है, वह कितना महत्वपूर्ण है। 
गौरतलब है कि अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी । 

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