सोनीपत : हरियाणा में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत वर्ष 1996 में हुये दो बम धमाकों के मामले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को आज सजा सुनाएगी। टुंडा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज सुशील गर्ग ने लगभग 21 वर्ष पुराने इस मामले में कल दोषी करार दिया था।
दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से 16 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था। उस पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को एक सिनेमा हॉल तथा एक अन्य स्थान पर बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है।
धमाके में करीब 12 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस सम्बंध में स्थानीय इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ निवासी टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए 40 अन्य सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में भी आरोपी है जिनमें 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए।