हरियाणा सरकार का सख्त निर्देश, पराली जलानों वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR

हरियाणा सरकार का सख्त निर्देश, पराली जलानों वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR
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पराली जलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। इस आदेश के बाद, कैथल के डीएसपी (मुख्यालय) वीरभान ने संबंधित थानों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत उन किसानों की गिरफ्तारी करें जिन पर पराली जलाने के आरोप हैं।

कैथल जिले में पराली जलाने के 123 मामले

कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूराम ने बताया कि कैथल जिले में अब तक पराली जलाने के 123 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 63 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, और एक लाख 57 हजार रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। इसके अलावा, 11 किसानों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 एफआईआर दर्ज की गई है। बाबूराम ने बताया कि अब तक 43 किसान मेरी फसल, मेरा ब्यौरा कार्यक्रम के तहत रेड एंट्री में शामिल हो चुके हैं, जिसका अर्थ है कि वे अगले दो साल तक अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।

मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक

कैथल के उपायुक्त विवेक भारती ने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया और बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव से मिले आदेशों के अनुसार पराली जलाने के मामलों में कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। उनका कहना था कि यह कदम बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब किए गए आदेशों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है; उन्हें केवल समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी सूचना मिली है।

प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया कदम

इस स्थिति को देखते हुए सरकार की योजना से स्पष्ट है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इस समस्या को गंभीरता से हल किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए कहा गया है, ताकि प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके।

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