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5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में टेलर को 10 वर्ष की सजा

जिला अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक टेलर को दस साल की सजा सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

फरीदाबाद : जिला अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक टेलर को दस साल की सजा सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। यह फैंसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने सुनाए। एनआईटी महिला थाना पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। 
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी पांच साल की है। घटना से कुछ दिन पहले वह किसी काम से बाहर गई थी। घर में पांच साल की बेटी को अकेला देख बड़खल कॉलोनी का रहने वाला टेलर समीम अली आया और उसे सामान दिलाने का बहाना बनाकर अपने कमरे पर ले गया। बच्ची के साथ गलत हरकत की।  
28 मई 2018 को बेटी के प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत महसूस हुई तो उसने घटना की जानकारी दी। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दुष्कर्मी ने बच्ची से घटना के बारे में किसी को न बताने पर ओएस दिलाने का झांसा दिया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त समीम अली को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।

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