लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी कानून बनाने के रास्ते में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने कानून बनाने के लिए एक तीन सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक तीन सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें टी एल सत्यप्रकाश आईएएस सचिव गृह, नवदीप सिंग विर्क आईपीएस एडीजीपी और दीपक मनचंदा अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा समिति शामिल हैं, जो अन्य राज्यों में भी गठित लव जिहाद कानून का अध्ययन करेंगे।
A three member Drafting Committee formed to frame law on Love Jihad in Haryana comprising T L Satyaprakash IAS Secretary Home, Navdeep Sing Virk IPS ADGP and Deepak Manchanda Additional Advocate General Haryana Committee will study the Love Jihad law formed in other states also.
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 26, 2020
गौरतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस समय लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर मंथन चल रहा है। यूपी की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी जल्द जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। यूपी सरकार के इस अध्यादेश के मुताबिक शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।