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उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को

नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी, 2020 को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है।

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों एवं 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी, 2020 को होगा। 
राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन उप चुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। 
नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी, 2020 को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन 31 जनवरी, 2020 को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, 9 फरवरी, 2020 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय में लिए जाएंगे। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी। 
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक सम्बन्धित उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।

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