हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान, 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग से होगी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी

हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान, 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग से होगी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी
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हरियाणा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की निगरानी की घोषणा की है। उन्होंने चंडीगढ़ में उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो।

Highlight :

  • हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज
  • मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग निगरानी
  • सख्त नियम और दिशा-निर्देश

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को होगा मतदान

अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग की निगरानी में राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, ताकि वेबकास्टिंग के माध्यम से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान एजेंटों को चेतावनी दी कि उन्हें केवल अधिकृत गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति होगी। निषिद्ध गतिविधियों में भागीदारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान एजेंटों को दी चेतावनी

अग्रवाल ने अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकदी और हथियारों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए चौकियों पर सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला निगरानी टीमों से उन्होंने अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। इसके अलावा, मतदान से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के बाद, ईवीएम को पर्याप्त सुरक्षा के साथ स्थानांतरित किया जाएगा। ईवीएम ले जाने वाले वाहनों को परिवहन के दौरान नहीं रुकना चाहिए और सुरक्षा के लिए जीपीएस से लैस होना आवश्यक है। अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों में तैनात महिला कर्मचारियों के पतियों को केंद्र के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी।

इसी तरह, महिला मतदाताओं के पतियों को मतदान कक्ष में प्रवेश की सख्त मनाही है। इस नियम के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। लंबी कतारों की स्थिति में बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए पीने के पानी, बिजली और बैठने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अग्रवाल ने 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा डाले गए डाक मतपत्रों और सेवा मतदाताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबी) पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

जैसे-जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, अग्रवाल ने मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर अनुचित व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव पारदर्शिता और सुरक्षा के उच्च मानकों पर आयोजित किया जाएगा।

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