हरियाणा सरकार ने राज्य के बहुउदेश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों(एमपीएचडब्ल्यू) की जारी हड़ताल तथा रोडवेज कर्मियों की पांच सितम्बर को प्रस्तावित हड़ताल पर आवश्यक सेवा कानून के तहत छह माह के लिये प्रतिबंध लगा दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थय और परिवहन सेवाएं आवश्यक सेवाओं के तहत आती हैं।
स्वास्थय कर्मियों की हड़ताल के कारण राज्य में जहां स्वास्थय सेवाएं प्रभावित हो रहीं हैं वहीं रोडवेज कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल के कारण भी आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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ऐसे में सरकार ने जनहित में इन कर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर राज्य में आगामी पांच सितम्बर को रोडवेज बसों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है और मांगे न मानने पर हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ने की चेतावनी दी है।


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