चंडीगढ़ : डेरा मुखी की करीबी हनीप्रीत जो अम्बाला जेल में बंद है ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेल से अपने करीबियों से फोन पर बात किये जाने की सुविधा दिए जाने की मांग की है हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार अम्बाला जेल सुरिंटेंडेंट को 11 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
जस्टिस दया चौधरी ने यह नोटिस हनीप्रीत द्वारा सीनियर एडवोकेट विनोद घई के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है दायर याचिका में हनीप्रीत ने हाई कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों पर ही हरियाणा सरकार ने जेलों में कैदियों को प्रतिदिन पांच मिनट की फोन पर बात किये जाने की सुविधा दी।
यह सुविधा प्रिजन इंमेट कॉलिंग सिस्टम के जरिये शुरू की है इस सुविधा के तहत कोई भी कैदी अपन परिजनों सहित अपने करीबियों से प्रतिदिन पांच मिनट तक बात कर सकता है और उसका पूरा रिकॉर्ड जेल प्रबंधन द्वारा मैंटेन किया जाता है। याचिका में बताया गया है कि इस सुविधा के जरिये याचिकाकर्ता ने पहले पंचकूला जिला अदालत में अर्जी दी थी।
जिसे जिला अदालत ने 29 अक्तूबर को खारिज कर दिया गया था। लिहाजा अब हनीप्रीत ने जिला अदालत के इस फैसले को रद्द कर उसे जेल में प्रिजन इंमेट कॉलिंग सिस्टम के जरिये फोन किये जाने की सुविधा दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट ने हनीप्रीत की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।