रेवाड़ी: चिराहडा गांव से दो साली की बच्ची का अपहरण कर हत्या करने के मामले मे बुधवार को अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। बुधवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश फलित शर्मा की अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग कारावास तथा जुर्मना की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 363 भादस मे पांच साल और पांच हजार रूपये जुर्मानाए धारा 364ए में 25 साल कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माना, धारा 302 भादस में 25 साल कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माना किया है। जुर्माना ना भरने से एक-एक साल अलग से सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा धारा 201 भादस मे 3 साल सजा और पांच हजार रूपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना ना भरने पर छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अदालत मे सरकारी वकील सुमेर सिंह ने पुलिस की और से सभी साक्ष्य रखे तथा 20 गवाहों के ब्यान अदालत मे दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों व गवाहो के ब्यानों को सुनने के बाद बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फलित शर्मा की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। आपको ज्ञात होगी कि 24 जनवरी की शाम को गांव चिराहडा मे घर के बाहर खेल रही दो साल की बच्ची अचानक गायब हो गई थी। जिसपर बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की थी। पुलिस द्वारा की जा रही जांच से पता चला था कि बच्ची के अपहरण के बाद परिजनों से सात लाख रूपये की फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती की मांग के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया गया था।
– शशि सैनी