जयपुर : राजस्थान में बकाया पानी का बिल चुकाने पर ब्याज और जुर्माना माफ किया गया है। जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगने की व्यवस्था दी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका पानी का बिल 31 दिसंबर, 2016 तक का बकाया है।
– वार्ता