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जानिए कौन-कौन से हैं वो राज्य जहां इस साल बिना पटाखे फोड़े मनाई जाएगी दिवाली

देशभर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा समाजिक दुरी और प्रदुषण के मद्देनजर दिवाली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण पटाखों पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के कारण पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की है।

दिल्ली  

दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देजनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 'आप' सरकार प्रदुषण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील करते हुए कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। 

कर्नाटक 

पटाखे फोड़ने पर बन को लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने कहा, "हमने इस पर चर्चा की (पटाखा प्रतिबंध), हम दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इस आशय का आदेश जारी करेगी।" पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि COVID 19 से संबंधित कारणों के कारण इस बार पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनकी सरकार ने कोविड -19 रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और साथ ही पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जनता को बचाने के लिए पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक  लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 2000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। 

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, सरकार ने नागरिकों से पटाखे फोड़ने से बचने का आग्रह किया। हालांकि, मुंबई में नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

पश्चिम बंगाल 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पटाखों पर रोक जगद्धात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा। अदालत ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देश जैसे पंडालों में प्रवेश नहीं, काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे। 

सिक्किम 

सिक्किम सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में पटाखा फोड़ने पर रोक लगा दी है। राज्य में पटाखों पर रोक के लिए बुधवार को मुख्य सचिव एससी गुप्ता की ओर से आपदा प्रबंधन कानून धारा 22 (2) के तहत पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को इस नियम को कड़ाई से लागू करवाने का आदेश दिया गया है।