लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने आशीष को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है।
टिकैत ने कहा कि..
टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत रद्द करने से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की सुरक्षा-मुआवजा-न्याय दिलाने का काम करे। बेगुनाह किसानों को जेल से निकलवाए। पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।’’
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी और उससे एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।