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आईएसबीटी के निकास द्वारों से बस में चढ़ाई सवारी तो चालक पर लगेगा जुर्माना

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नयी दिल्ली : दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम ने भीड़भाड़ एवं प्रदूषण को रोकने की एक कोशिश के तहत शहर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों के निकास द्वारों पर यात्रियों के बस में चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है और इसका उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) के प्रमुख ने हाल में आनंद विहार आईएसबीटी का दौरा किया था और वहां कई चालकों को टर्मिनल के निकास द्वार पर बस रोकते एवं यात्रियों को उसमें सवार करते पाया।

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि इससे रास्ता रूकता है और बसों के इंजन चलते रहने के कारण प्रदूषण होता है।  उन्होंने कहा, इसे देखते हुए आईएसबीटी के निकास द्वार के पास यात्रियों को सवार करने पर कड़ई से रोक लगा दी गयी है। इस निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।  यात्रियों को केवल बस बे (बस ठहरने की जगह) से ही बस में सवार किया जाएगा।  हाल के समय में निगम ने आनंद विहार, कश्मीरी गेट एवं सराय काले खान स्थित तीनों आईएसबीटी पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं।

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