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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानकारी के अनुसार, शीर्ष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बाहर 'आप' नेता सत्येंद्र जैन से धन शोधन मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। खबरों की मानें तो उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा।
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बता दें कि सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।