लुधियाना : भगवान वाल्मीकि जी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणी और वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर लुधियाना की अदालत में चल रहे केस में बालीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को उस समय राहत मिली जब अभिनेत्री द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई गई अग्रिम जमानत की अर्जी को जिला एवं सैशन की अदालत ने स्वीकृत कर लिया और माननीय न्यायधीश गुरबीर सिंह ने अभिनेत्री को अंतरित जमानत प्रदान करते हुए 7 अगस्त को इलाका मैजिस्ट्रेट बिशपा गुप्ता की कोर्ट में सैरेंडर करने के आदेश दिये है। जहां राखी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
उल्लेखनीय है कि महानगर के एक वकील नरेंद्र आद्या ने राखी सावंत पर उसकी धाॢमक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दायर किया हुआ है। जिसमें बार-बार समन व वारंट जारी करने के बावजूद राखी अदालत में पेश नहीं हुई। जिसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस पर गिरफतारी के दबाव को महसूस करते हुए राखी सावंत ने चुपचाप अदाल में पेश होकर जमानत हासिल कर ली और निकल गई लेकिन अदालत ने उसे अगले दिन भी सुनवाई में पेश होने के आदेश देने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुई।
जिस पर उसकी जमानत रद्द करके पुन: गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। इस पर राखी सावंत ने अब अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने उपरोक्त आदेश जारी किए है।एसएचओ ने महिला से किसी प्रकार की मारपीट से इंकार करते हुए कहा कि महिला ने सुबह छह बजे बाथरूम के अंदर से कुंडी लगाकर आत्महत्या की है तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा।
– सुनीलराय कामरेड