अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले लेनी होगी गृह मंत्रालय की मंजूरी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले लेनी होगी गृह मंत्रालय की मंजूरी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी लेनी होगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी लेनी होगी। यह कदम अफगान संसद की 20 वर्षीय महिला सदस्य रंगिना कारगर को वैध कागजात के बावजूद आईजीआई हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेजे जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। सरकार ने बाद में कारगर से माफी मांगी थी।
जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, “किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा अगले आदेश तक वीजा का विस्तार दिया जाएगा।”कई अफगान नागरिक, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले भारत आए थे, छह महीने से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं, मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद से भारत में फसे हैं, को पिछले हफ्ते एमएचए ने वीजा विस्तार दिया है। कोरोना महामारी के कारण यहां फंसे अफगानों सहित सभी विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर तक वीजा विस्तार दिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा, “भारत में अफ़गानों को वीज़ा विस्तार दिया गया है, लेकिन अब हम उन्हें ई-वीज़ा के तहत लाने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन आवेदन कर सकें। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के कारण, उन्हें एमएचए की मंजूरी के बिना देश से निर्वासित या बाहर नहीं किया जा सकता है। अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा पिछले महीने काबुल में भारतीय दूतावास को बंद करने के बाद शुरू किया गया था। इसमें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनिवार्य सत्यापन शामिल है।”
इससे पहले, अपने वीजा अवधि की वैधता के भीतर भारत छोड़ने वाले अफगान नागरिकों को एक्जिट परमिट की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही, उनके लिए ई-वीजा का कोई प्रावधान नहीं था। 17 अगस्त को, एमएचए ने एक विशेष श्रेणी के आपातकालीन वीजा की घोषणा की, जिसके तहत अफगानों के लिए कब्जे और निवास का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं था। बाद में, एमएचए ने अफगानिस्तान में नाजुक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए, भारत में नहीं रहने वाले अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए।
वीजा दिशानिर्देशों के अनुसार, अफगान नागरिकों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों को भारत आने के 14 दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस में पंजीकृत करवाना चाहिए, सिवाय उन लोगों को जिन्हें इससे छूट दी गई है। कई अफगान नागरिकों ने तालिबान के हाथों उत्पीड़न के डर से भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार ने दोहराया है कि वह तालिबान शासन से भागने वाले सभी लोगों को स्वीकार करेगी, लेकिन सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका वीजा छह महीने के लिए वैध होगा।

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