दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिजनेसमैन रतुल पुरी को 5 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया है। हालांकि ईडी ने आठ दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले रतुल पुरी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिजनेसमैन रतुल पुरी की सरेंडर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को रतुल पुरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हुए प्रोटक्शन वारंट जारी किया था। कोर्ट ने पुरी की सरेंडर याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया।
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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय को पुरी से पूछताछ के लिए पांच दिन का और समय दे दिया। ईडी ने उन्हें चार सितंबर को गिरफ्तार किया था और उनकी हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितता के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था।