दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस मामले में छह मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि कार्ति मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके कम्प्यूटर हार्ड डिस्कों से प्राप्त ईमेल के संबंध में सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
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विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिदंबरम पिता-पुत्र को अंतरिम राहत दी और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि साक्ष्य में मदद के अनुरोध पत्र पर सिंगापुर से जवाब का इंतजार कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।
दोनों आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने स्थगनादेश के अनुरोध का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि अभियोजन बिना किसी उचित कारण के स्थगनादेश की बार-बार मांग कर रहा है।
एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी में कथित अनियमितताओं से यह मामला जुड़ा हुआ है।