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उन्नाव गैंगरेप केस में इलाहाबाद HC का आदेश , आरोपी बीजेपी MLA की गिरफ्तारी हो

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उन्नाव गैंगेरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मई को सीबीआई से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। नाबालिग के साथ बलात्कार और बाद में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत की अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी के पत्र को याचिका मानकर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने यह आदेश सुनाया।

कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की हिरासत काफी नहीं है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अदालत ने साथ में राज्य सरकार से 2 मई तक प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगा। इस मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी। इससे पहले उन्नाव में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में लोगों में बढ़ते रोष के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (12 अप्रैल) को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी विधायक को गिरफ्तार नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

अदालत ने चेतावनी दी थी कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाने का उल्लेख करने पर मजबूर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की से उन्नाव में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के सिलसिले में 12 अप्रैल को मामला दर्ज कर लिया था। साथ ही राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। विधायक के खिलाफ यह मामला पीड़िता के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने और उसके एक दिन बाद पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत होने के कुछ दिन बाद दर्ज किया गया है।

इस बीच, राज्य के प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी के बारे में फैसला सीबीआई जांच के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर करेगी। उन्नाव पुलिस ने 12 अप्रैल की सुबह सेंगर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत माखी थाने में एफआईआर दर्ज की।

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