आज के समय में पैनकार्ड एक ऐसा जरुरी डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना कोई भी वित्तीय लेन-देन का कोई काम नहीं हो सकता है। इसकी जरुरत कई सारे कामों के लिए पढ़ती है। हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर इसकी जरुरत होती है। अगर किसी भी एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है, तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सख्त हिदायत
आपको बता दे कि अगर एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होने की स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति दो पैन कार्ड को छुपाता है, तो फिर आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत 6 महीने की जेल या फिर 10 हजार रूपये का जुर्माना भरना पढ़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के पास सरेंडर कर दे।
एक्स्ट्रा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इस गलती को सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हुए है। विभाग के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। जितना जल्दी हो सके अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर दें। वरना आपको जुर्माना भरना पढ़ सकता है।एक्स्ट्रा पैन कार्ड को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सरेंडर कर सकते है। जितना जल्दी हो इस प्रक्रिया को पूरा कर अपना पैनकार्ड विभाग को जमा करा दें।