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मोदी सरकार ने सुरक्षा का हवाले देते हुए बैन किए 43 मोबाइल ऐप्स, अधिकतर चाइनीज ऐप्स है शामिल

भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सरकार ने 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है।

सरकार ने मंगलवार का अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा थे।
इसको देखते हुए पाबंदी लगायी गयी है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें कुछ ‘डेटिंग’ ऐप (मनपसंद लोगों से मिलने और जुड़ने को आसान बनाने वाले मंच) शामिल हैं। बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध (रोधी) समन्वय केंद्र से इस संदर्भ में मिली विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69ए के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर, 2020 को 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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इनमें पबजी, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फेसयू, वीचैट रीडिंग जैसे ऐप शामिल थे। ये प्रतिबंस् लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच लगाये गये हैं। आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को लेकर पाबंदी लगायी गयी है।
विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इन ऐप के बारे में मिली सूचना के आधार पर यह कदम उठाया गया है। सूचना में कहा गया था कि ये ऐप उन गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्यों की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है।’’
जिन 43 ऐप पर पाबंदी लगायी गयी है, उनमें अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड (बिजनेस कार्ड रीडर), स्नैक वीडियो और कई डेटिंग ऐप-वीडेट, चाइनीज सोशल, चाइना लव, डेट माई एज, फ्लर्ट विश और गाइज वनली डेटिंग- शामिल हैं। इसके अलावा टुबिट, वी वर्क चाइना, फ्र्स्ट लव लाइव, रीला, कैशिअर वॉलेट, जेलीपॉप मैच, हैप्पी फिश और मुंचकिन मैच पर भी पाबंदी लगायी गयी है। 

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