विदिशा: जिले की कृषि उपज मंडियों में सुचारू रूप से उपार्जन कार्य संचालन के लिए कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे ने चेक लिस्ट के अनुसार कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए हैं। चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान मंडी एवं कार्यालय के मुख्य द्वार एवं नीलामी शेड पर योजना की जानकारी संबंधी बोर्ड का प्रदर्शन, जिले की मंडियों का तथा संभाग की मुख्य मंडियों में दरों की जानकारी का प्रदर्शन किया जाए।
इसी प्रकार मंडियों में प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम की जानकारी का प्रदर्शन, मंडी में नीलामी के दौरान पर्याप्त संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, मंडी में अधिक ट्रेक्टर ट्राली आने पर टोकन प्रणाली लागू करने की व्यवस्था, पंजीकृत तथा अपंजीकृत किसानों द्वारा लाई गई जिन्सों की एक साथ नीलामी व्यवस्था, नीलामी में कम मूल्य आने पर नीलामी स्थगित कर पुनः नीलामी की कार्यवाही, समस्त नीलामी के पश्चात सहायक उपनिरीक्षक द्वारा सभी नीलामी का रिकार्ड अनुबंध पर्ची तौल पर्ची एवं भुगतान पर्ची मण्डी कार्यालय में जमा कराने की समुचित व्यवस्था की जाए।
इन पर्चियों पर पंजीकृत किसानों का पंजीयन क्रमांक नीलामी उपरांत दर्ज करने की कार्यवाही, नीलामी स्थल पर घोष विक्रय सम्पन्न होने तक पंजीकृत किसान का पंजीयन क्रमांक नीलमी उपरांत दर्ज कराने की कार्यवाही, नीलामी स्थल पर घोष विक्रय सम्पन्न होने तक पंजीकृत किसान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में की जा रही कार्यवाही, योजना के एनआईसी पोर्टल पर प्रतिदिन 8 जिन्सों तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एवं तुअर की पंजीकृत एवं अपंजीकृत किसान के संव्यवहार की प्रति दिवस जानकारी उपलब्ध कराना, सहायक उपनिरीक्षक, मण्डी निरीक्षकों द्वारा दैनिक विक्रय दर की पूर्ण जानकारी तैयार कर नियमित रूप से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रदाय करना।
भावांतर भुगतान योजना के डाटा की अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पर्ची की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी का रेंडम आधार पर मिलान विशेषकर जिन्स, मात्रा एवं दरों का मिलान प्रतिदिवस मंडी सचिव द्वारा किए जाए। साथ ही रेंडम आधार पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी रिकार्ड का सत्यापन करें। इसी प्रकार किसानों को 50 हजार रूपए तक नगद भुगतान की स्थिति, प्रतिदिन निरस्त किए गए अनुबंधों के रिकार्ड की पंजी एवं रिकार्ड का अद्यतन संधारण, पंजीकृत किसानों को योजना के अंतर्गत संव्यवहार के पश्चात निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदाय करने की व्यवस्था, पंजीकृत किसानों को उनके पंजीयन नम्बर की आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था, मंडी में शिकायत दर्ज एवं निराकरण करने की व्यवस्था, मंडी में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर की पर्याप्त व्यवस्था, मंडी प्रांगण में किसानों के लिए पर्याप्त छायादार बैठक तथा आवश्यकतानुसार पीने का पानी की व्यवस्था की जाए।