सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम ने गुजरात के सूरत रेप केस में जमानत की मांग की थी। न्यायमूर्ति एनवी रमाना की पीठ को गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मामले में ट्रायल जारी है और अभी 210 गवाहों की अभी जांच होनी बाकी है।
कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे। बता दें कि सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम, उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी। इन दोनों बहनों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ रेप किया गया है और उन्हें अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है।
गौरतलब है कि राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से जेल में सलाखों के पीछे है।