ज्ञानवापी मामले में ASI ने रिपोर्ट देने के लिए मांगा 15 दिन का समय, कोर्ट में दाखिल की अर्जी

ज्ञानवापी मामले में ASI ने रिपोर्ट देने के लिए मांगा 15 दिन का समय, कोर्ट में दाखिल की अर्जी
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ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से कोर्ट को सौंपने के लिए 15 दिन का और समय मांगा गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़कर) के सर्वे का आदेश ASI को दिया था। 24 जुलाई से ASI की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था।

2 नवंबर को ASI ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए। अदालत ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार के शासकीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवबंर का समय दिया था। लेकिन, सर्वेक्षण में इस्तेमाल तकनीकी रिपोर्ट अभी नहीं आ पाने की वजह से ASI ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने के लिए 15 दिन और समय की मांग की है। ASI को इससे पहले 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी। लेकिन, बाद में उसे 3 नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

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