फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में Azam Khan, पत्नी और बेटे को मिली जमानत

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में Azam Khan, पत्नी और बेटे को मिली जमानत
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Allahabad High Court : नकली जन्मप्रमाण पत्र से जुड़े मामले में आज़म खान को मिली बड़ी राहत मिली है और इस मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान समेत उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आज़म को अभियुक्त बनाया गया था। और इस तरह सभी को जमानत मिल चुकी है।

Highlights:

  • इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को फर्जी प्रमाणपत्र मामले में दी राहत
  • सपा नेता आज़म खान , उनकी पत्नी और बेटे को मिली जमानत
  • पांच साल पुराना है मामला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में कथित फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने हालांकि केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई जबकि डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया।

पुनः निरीक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

अदालत ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे द्वारा दायर तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई सात साल की सजा को चुनौती दी थी।

रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला तीन जनवरी 2019 का है। रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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