केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ओरेंज जोन में नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। इसने ग्रीन और ओरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है।
जानिये क्या है नहीं रियायतें
मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ओरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं है।
ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में शराब की उन दुकानों पर इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थित होगी और रेड जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज की दूरी) बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो।
रेड जोन के लिए जारी निर्देश
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने रेड जोन में घरेलू सहायकों की अनुमति पर कहा कि बाहरी लोगों की आवाजाही के संबंध में आरडब्ल्यूए को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को घरेलू सहायकों के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा भी बनाए रखा जाना चाहिए और यदि कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने घरेलू सहायकों को काम पर रखा है।
देश में कौनसे से जोन कितने है
‘रेड’, ‘ओरेंज’ और ‘ग्रीन’ जोनों का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है। एक जिले को ग्रीन जोन समझा जायेगा यदि अब तक या पिछले 21 दिन में वहां इस महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 ‘रेड’ जोन हैं और सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 14 हैं। ‘ओरेंज’ जोन की संख्या 284 और ग्रीन जोन की संख्या 319 है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को ‘रेड’ जोन के तहत रखा गया है।
किन चीजों पर जारी है प्रतिबन्ध
गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देशभर में सड़क (अंतर-राज्यीय), रेल और हवाई तथा मेट्रो रेल से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग केन्द्रों जैसे शैक्षिणक और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति है। होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। जिम, थियेटर, मॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं दी गई है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित है। रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तथा चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले लोगों की गतिविधियों के अलावा कोई और गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। रेड जोन के बाहरी निषिद्ध क्षेत्रों में रिक्शा, टैक्सी, बस चलाने और नाई तथा स्पा की दुकानों पर रोक रहेगी।