पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित किये गए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
वही इससे पहले नरोत्तम मिश्रा मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि उनकी अयोग्यता बनी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
दो जजों की पीठ ने नरोत्तम मिश्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया। हालांकि बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के अपील पर उच्च न्यायालय बाद में सुनवाई करेगी।
पेड न्यूज मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था । दिल्ली उच्च न्यायालय को तय करना था कि 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोटिंग कर सकते है या नही।
आपको बता दे कि बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2018 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
हालांकि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की जो सूची जारी की है। उसमें बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम तो है लेकिन उन्हें वोट डालने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा को पत्र भी लिखा है।