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SC से ‘मीडिया वन’ को बड़ी राहत, कोर्ट ने मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर केंद्र के प्रतिबंध आदेश पर लगाई रोक

मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रसारण बैन पर रोक लगाई और चैनल चलाने अनुमति दी है….

मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रसारण बैन पर रोक लगाई और चैनल चलाने अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम टीवी न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र के प्रतिबंध पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया था। 
केंद्र द्वारा जारी 31 जनवरी के निर्देश
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करने का आधार बनाया गया है और केंद्र द्वारा जारी 31 जनवरी के निर्देश, टीवी चैनल को दी गई सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के निर्देश को अगले आदेश तक रोक दिया जाना चाहिए। पीठ ने मामले के अंतिम निर्णय तक चैनल को फिर से प्रसारण शुरू करने की अनुमति दी। 
नवीनीकृत नहीं करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था
10 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने उसके प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। केंद्र ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया था। शीर्ष अदालत ने चैनल की ओर से दायर याचिका में अंतरिम राहत दी। 
 टीवी चैनल के संबंध में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए
बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं, ने टीवी चैनल के संबंध में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत फाइलों की जांच करने के बाद आदेश पारित किया।  पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं को उसी आधार पर समाचार और करंट अफेयर्स चैनल मीडिया वन का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस तरह से सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के लिए चैनल का संचालन किया जा रहा था।शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 
मीडिया वन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था
केरल उच्च न्यायालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद मीडिया वन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।  मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि जब राज्य की सुरक्षा के संबंध में कुछ मुद्दों का संबंध है, तो सरकार गैर-नवीकरण के पूर्ण कारणों का खुलासा किए बिना, दी गई अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय ने 2 मार्च को चैनल के प्रबंधन और पत्रकारों द्वारा 9 फरवरी की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। 

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