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हेराल्ड मामले में भाजपा का सोनिया, राहुल पर तीखा हमला

न्यायालय के आदेश से साफ हो गया है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस पार्टी के ‘एक परिवार’ द्वारा सार्वजनिक संपत्ति यानी जमीन की हड़पी जा रही थी।

भारतीय जनता पार्टी ने हेराल्ड हाउस के संबंध में दिल्ली उव्व न्यायालय के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पर तीखा हमला करते हुए शनिचार को कहा कि उन्हें इस फैसले का नबाव देना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यायालय के आदेश से साफ हो गया है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस पार्टी के ‘एक परिवार’ द्वारा सार्वजनिक संपत्ति यानी जमीन की हड़पी जा रही थी।

उन्होंने सवाल किया कि उस भवन से अगर सिर्फ किराया वसूला जा रहा है तो फिर लीज जारी रखने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर खड़ लगभग 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर महज 50 लाख रुपये में एक परिवार की संपत्ति के रूप में कैसे तब्दील किया जा सकता है।

देश की सार्वजनिक सम्पत्ति का श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं इस पर न्यायालय की मुहर लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी दामाद कुछ लाख रुपये में सैकड़ करोड़ की जमीन के मालिक बन जाते हैं तो कभी श्रीमती गाँधी और श्री गाँधी महज कुछ लाख रुपये में हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति हथिया लेते हैं।

ये कांग्रेस परिवार के घोटाले का नया ‘बिजनेस मॉडल’ है। भाजपा नेता ने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को छिपाने के लिए कई विरोधाभासी बयान दिए हैं। इससे संबंधित आयकर के एक मामले में गाँधी परिवार एक ओर न्यायालय में बताता है कि 2008 में ही नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है, वहीं दूसरी ओर जब हेराल्ड हाउस को खाली करने के निर्देश दिए जाते हैं तो यह परिवार कहता है कि विगत कुछ महीनों से इसका प्रकाशन चल रहा है।

मतलब, स्पष्ट है कि गाँधी परिवार किसी भी तरह से सम्पत्ति को हथियाना चाहता है जबकि निरीक्षण में पाया गया कि हेराल्ड हाउस में किसी भी प्रकार से अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा और इसका इस्तेमाल दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में हो रहा है।

श्री प्रसाद ने कहा, ‘‘श्री गांधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद आजकल हमसे राफेल सौदे के बारे में पूछते रहते हैं तो अब हम उनसे और श्रीमती गांधी से कहते हैं कि कृपया आप उच्च न्यायालय के इस आदेश का जवाब दें।’’ उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि किस तरह सरकार की 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति गांधी परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को दी गयी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हेराल्ड हाउस दो सप्ताह में खाली करने का आदेश दिया था। यह संपत्ति कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नेशनल हेराल्ड के नये मालिक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।

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