एक करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।
जस्टिस एस वी कोटवाल ने मेहुल चोकसी की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। बता दे कि याचिकाओं में प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया गया और मेहुल चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग करने वाले ईडी के आवेदनों को चुनौती दी गई।
ईडी ने विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम कोर्ट में याचिका दायर की थी।