सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें।
इस याचिका पर निचली अदालत में आज ही सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई की जाएगी।
पीठ ने इस मामले को पांच सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा ‘‘हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए।’’ सोमवार को पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से उस समय आंशिक राहत मिली, जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की पेशकश की।