कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि सीबीआई ने असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा से पूछताछ नहीं की है।
कुमार के वकील मिलन मुखर्जी ने न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा के समक्ष कहा कि सारदा चिटफंड घोटाला मामले में पांच वर्ष पहले एसआईटी की जांच में सरमा का नाम सामने आने के बावजूद सीबीआई ने उनसे पूछताछ नहीं की है। यह घोटाला 2013 में सामने आया था।
मुखर्जी ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि उसने एसआईटी के 121 अधिकारियों के बीच पूछताछ के लिए उसके मुवक्किल की छवि खराब करने के इरादे से उन्हें चुना।
सीबीआई ने इस घोटाले की जांच में मदद के वास्ते उसके समक्ष पेश होने के लिए मई में कुमार को नोटिस भेजा था। कुमार ने इस नोटिस को निरस्त किये जाने के आग्रह को लेकर उच्च न्यायालय का रूख किया था।
मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।