आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए चिदंबरम को छह जून को तलब किया है आपको बता दे कि इससे एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए तीन जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी लेकिन पूछताछ जारी रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने दोबारा समन जारी किया है।
इससे पहले जारी समन के खिलाफ पी चिदंबरम कोर्ट चले गए थे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पूछताछ के बहाने सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पिछले समन के मुताबिक चिदंबरम से गुरुवार को ही पूछताछ होनी थी लेकिन उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को ही अदालत का दरवाजा खटखटा दिया था।
गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए 5 जून तक उनेक खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। चिदंबरम को अब 5 जून से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा।
दरअसल चिदंबरम में इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी से इस पर 5 जून तक जवाब मांगा है। एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर गलत तरीके से डील करने का आरोप लगाया गया।
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमिताएं हुईं। उस वक्त चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने इस मामले में पी. चिदबंरम के बेटे कार्ति से भी पूछताछ की थी। हालांकि कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दे रखी है।
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