केंद्र ने केंद्रीय सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में होने वाली बातचीत का ब्योरा सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए दावा किया कि ये मंत्रिमंडल के दस्तावेज होंगे जिन्हें अंतिम निर्णय होने से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
कार्यकर्ता कोमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार ने कहा कि चार जनवरी 2019 के उसके विज्ञापन के जवाब में उसे 256 आवेदन मिले हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधान सूचना आयुक्त को मिलाकर सात सूचना आयुक्त हैं जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 11 है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से संबंधित मामलों की सर्वोच्च निर्णायक निकाय आयोग के समक्ष 30 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं।
बत्रा की आवेदकों की सूची, चयन प्रक्रिया और फाइलों की टिप्पणियों को देखने की मांग पर सरकार ने कहा, “संबंधित जानकारी आरटीआई अधिनियम,2005 की धारा 8(1)(i) के तहत छूट के दायरे में आती है, फाइल की जानकारी सचिवों की समिति के समक्ष रखी जाएगी और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। फाइलों के निरीक्षण की इजाजत देना अनुकूल नहीं होगा।”