देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक आंकड़ों में उछाल जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कार्यालयों के लिए एसओपी जारी की गई है। एसओपी के अनुसार कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करना होगा। इसके साथ ही कार्यालयों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर कहा कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति (Work From Home) दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा।
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सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, यदि किसी दफ्तर में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे दफ्तर परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और सेनेटाइज किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।